प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY in Hindi) 

Sandarbha Desk
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  • प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) उन तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है जिसकी सरकार ने 2015 के बजट में घोषणा की थी
  • अन्य दो योजनाये हैं – प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई)।
  • 12 सितंबर 2016 तक लगभग 9 .6 करोड़ लोगों ने पीएमएसबी के तहत नामांकन किया था, जिसमें लगभग 2 लाख लोग प्रति सप्ताह के आधार पर शामिल हुए थे।

Read in English: Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)

PMSBY क्या है ?

  • यह एक दुर्घटना बीमा योजना है। PMSBY एक साल की आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करता है, जिसे सालाना नवीनीकृत किया जा सकता है।

किस लागत पर कितना कवर होता है ?

  • पीएमएसबीवाई के तहत, आकस्मिक मृत्यु और स्थायी सम्पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये का जोखिम कवरेज उपलब्ध है।
  • स्थायी कुल विकलांगता को दोनों आँखों या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक दृष्टि और एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि के नुकसान के संपूर्ण और अप्राप्य हानि के रूप में परिभाषित किया गया है
  • स्थायी आंशिक विकलांगता को एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि या संपूर्ण और अप्रत्याशित हानि के रूप में परिभाषित किया गया है।
  • यह कवर किसी भी अन्य बीमा योजना के अलावा होगा जो ग्राहक के पास पहले से है। यह योजना मेडिक्लेम नहीं है, अर्थात दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती के खर्चों की प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या विकलांगता होती है।

महत्वपूर्ण समावेशन और बहिष्करण

  • दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न किसी भी मृत्यु या विकलांगता (जैसा कि पीएमएसबीवाई के तहत परिभाषित किया गया है) पीएमएसबीवाई के तहत कवर किया गया है।
  • आत्महत्या के कारण मृत्यु को इसमें कवर नहीं किया जाता है, जबकि हत्या के कारण मृत्यु को इसमें कवर किया जाता है।
  • एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि या एक आँखों के क्षति जैसे किसी अपूरणीय क्षति को आंशिक विकलांगता में शामिल नहीं किया गया है।
  • इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो परिवार को कोई बीमा लाभ नहीं मिलता है।

पात्रता

  • 18-70 वर्ष आयु वर्ग के सभी व्यक्ति (एकल या संयुक्त) बैंक खाताधारक पीएमएसबीवाई में शामिल होने के पात्र हैं।
  • यदि आपके पास एक या विभिन्न बैंकों में कई बैंक खाते हैं, तो आप केवल एक बैंक खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल होने के योग्य होंगे।
  • संयुक्त खाते के मामले में खाते के सभी धारक इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
  • एनआरआई भी पात्र हैं लेकिन अगर कोई दावा उठता है, तो दावा करने वाले लाभार्थी / नामांकित व्यक्ति को लाभ केवल भारतीय मुद्रा में दिया जाएगा।

कितना प्रीमियम है और कैसे भुगतान करना है??

  • देय प्रीमियम प्रति सदस्य 12 रुपये प्रति वर्ष है और प्रत्येक वर्ष 1 जून को या इससे पहले एक किस्त में ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से अपने बैंक खाते से कटौती की जाएगी।
  • हालांकि, उन मामलों में जहां 1 जून के बाद ऑटो डेबिट होती है तो कवर बैंक द्वारा प्रीमियम के ऑटो डेबिट की तारीख से शुरू होगा।
  • वार्षिक नवीनीकरण की तारीख बाद के वर्षों में 1 जून होगी।
  • यहां तक ​​कि अगर कोई एक से अधिक बैंक के साथ नामांकित हो जाता है तो दावे का भुगतान (यदि लागू हो) केवल एक बैंक द्वारा किया जाएगा और अन्य जमा प्रीमियम जब्त हो सकते हैं।
  • वार्षिक दावों के अनुभवो के आधार पर प्रीमियम की समीक्षा की जाएगी।
  • हालांकि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों को छोड़कर, यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि पहले तीन वर्षों में प्रीमियम की कोई वृद्धि नहीं होगी।
  • इसके अलावा, व्यक्तिगत सदस्यता के लिए कोई भी नीति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि भाग लेने वाले बैंक मास्टर पॉलिसीधारक होंगे।

कहाँ से यह योजना खरीदी जा सकती है?

  • इसमें भाग लेने वाले बैंकों के सहयोग से, सार्वजनिक क्षेत्र के जनरल इंश्योरेंस कम्पनियों (पीएसजीआईसी) और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से यह पेशकश / प्रशासित की जाती है।
  • बैंक अपने ग्राहकों के लिए इस योजना को लागू करने के लिए किसी भी सामान्य बीमा कंपनी को संलग्न करने के लिए स्वतंत्र हैं।
  • नामांकन के लिए, आप http://www.jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx से फ़ॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और इसे अपने बैंकर को जमा कर सकते हैं।
  • कुछ बैंकों ने एसएमएस-आधारित नामांकन प्रक्रिया भी शुरू की है तथा यह नेट बैंकिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है।
  • प्रारंभ में, 1 जून, 2015 से 31 मई 2016 तक कवर अवधि के लिए ग्राहकों को 31 मई, 2015 तक अपना ऑटो डेबिट विकल्प दर्ज करने और देने का अनुमान है जिसे 31 मई 2016 तक बढ़ाया गया था।
  • पहले वर्ष से आगे जारी रहने की इच्छा रखने वाले सदस्यो को 31 मई से पहले उस साल के लिए स्वत: डेबिट के लिए अपनी सहमति देनी होगी।
  • 1 जून से 31 मई तक एक साल की अवधि के लिए यह कवर होता है तथा ऑटो डेबिट में शामिल होने / भुगतान करने का विकल्प हर साल 31 मई तक देना होगा।

किस अवधि तक के लिए यह कवर है?

  • सदस्य का दुर्घटना कवर निम्नलिखित घटनाओं में से किसी भी समय में समाप्त / प्रतिबंधित होगा:
  1. 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर।
  2.  बैंक खाते का बंद होना या बैंक खाते में बीमा को जारी रखने हेतु शेष राशि की कमी होना।
  3. यदि किसी सदस्य को एक से अधिक खाते के माध्यम से कवर किया जाता है और अनजाने बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम प्राप्त होता है तो बीमा कवर एक खाते तक सीमित होगा और प्रीमियम जब्त कर लिया जाएगा।

दावे के मामले में क्या करें??

  • पीएमएसबी एक दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों को शामिल करता है जिसकी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा पुष्टि होती है।
  • सड़क, रेल और इसी तरह के वाहन दुर्घटनाओं, डूबते हुए, किसी भी अपराध से जुड़ी मौत जैसी घटनाओं के मामलो के दुर्घटनाओ को पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए।
  • साँप काटने, पेड़ से गिरने आदि जैसी घटनाओं के मामले में तत्काल अस्पताल रिकार्ड द्वारा इसका कारण सत्यापित होना चाहिए।
  • खाताधारक की मृत्यु के मामले में, नामांकित / नियुक्त व्यक्ति द्वारा नामांकन फॉर्म या अगर उसके द्वारा कोई नामांकित नहीं किया गया है उसके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है।
  • विकलांगता के दावे को बीमाकृत बैंक खाताधारक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
  • मृत्यु के दावे की राशि को नामांकित व्यक्ति / कानूनी वारिस के बैंक खाते में भेजे जाएंगे।

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