Electoral bonds- All you need to know in Hindi

Sandarbha Desk
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चुनावी बांड की अवधारणा को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट 2017 के भाषण के दौरान चुनावी वित्त पोषण की प्रक्रिया में कुछ पारदर्शिता लाने के लिए पेश किया था।

  • भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (धारा 31 (3)) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 में आवश्यक संशोधन वित्त विधेयक, 2017 धारा 133 से 136 के माध्यम से किए गए थे।
  • सरकार इस संबंध में एक योजना तैयार करने की प्रक्रिया में है।
  • वित्त मंत्री ने कहा है कि चुनावी बांडों को चुनाव से पहले ही उपलब्ध कराया जाएगा और यह कुछ दिनों के लिए वैध रहेगा, जिससे की ये बांड समानांतर मुद्रा में न बदले।

Read in English: Electoral Bonds: All you need to know

बांड क्या है?

  • बांड एक ऋण सुरक्षा है।
  • उधारकर्ता निवेशकों से एक निश्चित समयावधि के लिए उन्हें पैसा उधार देकर धन जुटाने के लिए बांड जारी करते है।
  • जब आप एक बांड खरीदते हैं तो आप जारीकर्ता को दे रहे होते हैं, जोकि एक सरकार, नगर पालिका या निगम हो सकता है।

चुनावी बॉन्ड क्या है?

  • चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को दान करने का एक वित्तीय साधन है।
  • यह न तो कोई कर छूट और न ही कोई ब्याज अर्जित करता है, इसे चुनाव निधि में सुधार के एक तरीके के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
  • एक चुनावी बॉन्ड किसी भी दाता द्वारा चेक या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान द्वारा (नकदी द्वारा नही) अधिकृत बैंकों पर ही खरीदा जा सकता है
  • ये बांड केवल एक राजनीतिक दल को ही दान कर सकते हैं।
  • बांड संभवतः वाहक बांड होंगे और दाता की पहचान प्राप्तकर्ता द्वारा नहीं जानी जाएगी।
  • पार्टी इन बांडों को अपने बैंक खातों के माध्यम से वापस धन में रूपांतरित कर सकती है।
  • उपयोग किए गए बैंक खाते को चुनाव आयोग को अधिसूचित किया जाना चाहिए और बांड को निर्धारित समय अवधि के भीतर भुनाया जा सकता है।
  • यह उस पार्टी के केवल एक खाते में प्रतिदेय हैं।
  • यह सरकार या कॉरपोरेट बॉन्ड की तुलना में जमानत-बांड की तरह अधिक है।ये वाहक चेक की तरह हैं।
  • जब तक राजनीतिक दल बांड को पुनर्वित्त नहीं करेगा तब तक जारीकर्ता बैंक, दाता के धन का संरक्षक बना रहेगा।
  • इसलिए, केवल आरबीआई को ही बांड जारी करने की अनुमति होगी, तथा यह अधिसूचित बैंकों के माध्यम से बेची जाएगी ।

चुनाव बांड के फायदे

  • चेक के माध्यम से दान से चुनावी बांड प्रणाली का फायदा यह है कि इससे कई दाता जांच का उपयोग करने के लिए अनिच्छा व्यक्त करते हैं क्योंकि इससे यह पारदर्शी हो जाता है और प्रतिद्वंद्वियों द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध होता है।चुनाव बांड की योजना राजनीतिक दलों के प्रतिद्वंद्वी एवं आम जनता के समक्ष दाताओं को गुमनाम बनाये रहने के लिए है।
  • दूसरा कारण यह है कि दाता नहीं चाहते हैं कि दान देने के बाद उनके नामों को जानना चाहिए, अगर वे वैध रूप से एक अनुबंध जीत जाते है, तो वे सत्तारूढ़ पार्टी के साथ एक समर्थक व्यवस्था से लाभ के लिए खुद को खोल देते हैं।
  • यह भारत में राजनीतिक निधि की व्यवस्था को शुद्ध करने के लिए एक प्रयास है।
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 सी (1) के अनुसार,”राजनीतिक दल को उन गैर-सरकारी निगमों और व्यक्तियों के विवरण का खुलासा करना होगा जो कि एक वित्तीय वर्ष में 20,000 रुपये से अधिक का दान करते हैं ।” वित्त विधेयक 2017 के अनुसार, यह निर्दिष्ट किया गया है कि चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त किए गए योगदान के संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।
  • इस सुधार से राजनीतिक धन में अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाने की उम्मीद है, और भविष्य की पीढ़ी के काले धन को रोका जा सकता है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

  • आज, अधिकांश राजनीतिक दल अज्ञात स्रोतों से नकद दान स्वीकार करने के लिए दान पर चलने वाला शिथिल शासन का उपयोग करते हैं।एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के अनुसार,”11 वर्ष की अवधि में पार्टी के वित्त पोषण में ₹ 11,300 करोड़ का लगभग 70 प्रतिशत अज्ञात स्रोतों से आया था।”
  • वर्तमान में, राजनीतिक दलों को आईटी विभाग को ₹ 20,000 रुपये से अधिक के किसी भी दान का रिपोर्ट देना पड़ता है।
    लेकिन छोटी मात्रा में बहने वाले अधिक दान का रुझान रहा है।इसे ठीक करने के लिए, बजट ने प्रकटीकरण सीमा को ₹ 2,000 तक घटा दिया है और जोर देकर कहा है कि इसके उपर की कोई भी राशि चेक या डिजिटल मोड के माध्यम से ही भुगतान की जानी चाहिए।
  • इससे विचार यह है कि मतदाता बांड से दानदाताओं को बैंकिंग का रुख करना होगा, जिसके द्वारा उनकी पहचान जारीकर्ता प्राधिकारी के कब्जे में रहेगी।

चुनाव बांड के नुकसान

  • जब दाता की पहचान ही कब्जे में होगी जोकि पार्टी या जनता के लिए प्रकट नहीं है, इसलिए मतदाता के लिए पारदर्शिता में सुधार नहीं दिखता है।
  • चुनाव बांड के माध्यम से दान के लिए आयकर छूट उपलब्ध नहीं हो सकता है।
  • इसके अलावा, चुनावी बांड से पार्टी को दाता की पहचान नहीं हो सकती है लेकिन बैंको को हो जायेगी।
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